जैसा की दोस्तों आपको बता दें भारतीय टीम के सलामी बल्लेबाज शिखर धवन का तलाक साल 2020 में हुआ था। लेकिन इस तलाक का केस अभी भी कोर्ट में जारी है। शिखर धवन ने आयशा मुखर्जी के साथ साल 2012 में सात फेरे लिए थे। तत्पश्चात 2014 में दोनों का एक बच्चा भी है जिसका नाम जोरावर है। इसी के साथ आपको बता दें आयशा मुखर्जी का पहले भी तलाक हो चुका था उस दौरान इन्होंने दो बच्चो को पैदा की थी।
काफी लंबे समय बाद कोर्ट में आयशा मुखर्जी, शिखर धवन को बदनाम करने की कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं। इस दौरान अदालत ने उन्हें आदेश दिया है कि वह शिखर धवन के खिलाफ अपमानजनक और आधारहीन आरोप नहीं लगा सकती। नहीं तो उन्हें इसका खामियाजा भी भुगतना पड़ेगा।
अगर किसी को शिकायत करनी है तो कानून से मदद ले
इस दौरान शिखर धवन ने अपनी याचिका में कहा था कि, आयशा मुखर्जी मेरे करियर को बर्बाद करने के लिए सोशल मीडिया पर झूठे खबरों का अफवाह उड़ा रही है। तत्पश्चात जस्टिस हरीश कुमार ने कहा कि,
एक व्यक्ति की प्रतिष्ठा सभी के लिए प्रिय है और इसे उच्चतम डिग्री की संपत्ति माना जाता है। भौतिक संपत्ति को नुकसान के बाद वापस हासिल किया जा सकता है, लेकिन प्रतिष्ठा को एक बार क्षतिग्रस्त होने पर वापस नहीं किया जा सकता।’
कोर्ट ने कहा कि
‘अगर आयशा को धवन से शिकायत है तो वह कानूनी मदद लें। इससे उन्हें नहीं रोका जा सकता, लेकिन क्रिकेटर पर अपमानजनक टिप्पणी करने की इजाजत किसी भी सूरत में नहीं है।’